स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर मादक द्रव्य विक्रेताओं की जांच करते हुए करें कार्रवाई : पवन कुमार मण्डल

सभी अनुसूचित एच एंड एक्स दवाए बेच रहे दवा दुकान में डिजिटल रजिस्टर शतप्रतिशत संधारित करने व सीसी टीवी कैमरा लगाने का दिया निर्देश

जेजे एक्ट के तहत थाना में बाल मित्र थाना स्थापित करने का निर्देश दिया

चतरा । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में एक “युद्ध नशे के विरूद्ध” के लिए तैयार किया गया ज्वाइंट एक्शन प्लान के तहत कार्यालय कक्ष में अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

जिला शिक्षा अधीक्षक अभिषेक बड़ाइक को शिक्षा विभाग के प्रखण्ड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी तथा संबंधित थाना के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी एवं उत्पाद अधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से अपने अपने क्षेत्र में स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर मादक द्रव्य विक्रेताओं की जांच करते हुए जे जे एक्ट की धारा 77, 78 एवं कोटपा एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा यदि संबंधित क्षेत्र में ऐसा विक्रेता नहीं है तो इस संबंध में संबंधित अधिकारी अपना शपथ पत्र देगें तथा उस क्षेत्र के लिए उनकी पूरी जवाबदेही और जिम्मेवारी तय करने की बात कही गई।

सभी थाना से आये हुए बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को जेजे एक्ट के तहत थाना में बाल मित्र थाना स्थापित करने का निर्देश दिया गया तथा इन बच्चो के साथ अधिनियम में निहित नियमो का पालन करने का निर्देश दिया गया।

जिला के सक्रिय गैर सरकारी संस्थानो एवं चाईल्ड हेल्प लाईन के कार्यकर्ताओं को प्रखण्डवार जिम्मेवारी देते हुए भ्रमण कर मादक द्रव्य का सेवन करने वाले बच्चो को चिन्हित करते हुए उनको और उनके परिवार को परामर्श देने एवं बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तथा नियमानुसार पूनर्वास हेतु कारवाई करने का निर्देश दिया गया। जिला औषधि नियंत्रक पदाधिकारी को व्यापार संघ के साथ प्रतिमाह बैठक करने का निर्देश दिया गया। सभी अनुसूचित एच एंड एक्स दवाए बेच रहे दवा दुकान में डिजिटल रजिस्टर शतप्रतिशत संधारित करने तथा सभी संबंधित दुकानो में सीसी टीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया।

समाज कल्याण पदाधिकारी को जिला में डी-एडिक्शन सेंटर खोलने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से जो भी आवश्यकता है का प्राक्कलन बनाने का निर्देश दिया गया।

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को जिला में जागरूकता एवं सभी थाना में बाल मैत्रीपूर्ण कक्ष स्थापित करने के लिए आवंटन की मांग करने एवं सभी संबंधित अधिकारियों को उक्त विषय पर अधिनियम के तहत उनके कार्य एवं दायित्व तथा एनसीपीसीआर से प्राप्त गाइडलाईन से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम कराने का निर्देश दिया गया।

उक्त बैठक में औषधि नियंत्रक पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य सभी थाना के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी, उत्पाद अधिक्षक के प्रतिनिधि, बाल गृह के कार्यकर्ता एवं चाइल्ड हेल्प लाइन के परियोजना समन्वयक एवं अन्य उपस्थित थे।

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