SC/ST एक्ट में दर्ज प्राथमिकी के बाद उपायुक्त कीर्ति श्री ने उठाया सख्त कदम
चतरा । चतरा सदर प्रखंड अंतर्गत गोढ़ाई पंचायत के मुखिया विजय सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्राम की निवासी हेवन्ती देवी, पति शंकर भुइयां ने सदर थाना में मुखिया के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी (संख्या: 212/2025, दिनांक: 14.06.2025) दर्ज कराई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उपायुक्त श्रीमती कीर्ति श्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुखिया को निलंबित कर दिया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पंचायती राज अधिनियम-2001 की धारा 73(क)(ii) एवं राज्य सरकार के आदेश संख्या 182 दिनांक 04.07.2017 की कंडिका V के तहत, गोढ़ाई पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद अबरार अंसारी को मुखिया का कार्यभार सौंपा गया है।
प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी ने दिलाया पदभार, पंचायत में स्थिरता बहाल
उपायुक्त के निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी मनिंदर भगत ने उप मुखिया मो. अबरार अंसारी को पंचायत के मुखिया का दायित्व औपचारिक रूप से सौंपा। अब उन्हें वित्तीय अधिकारों समेत पंचायत से जुड़ी सभी शक्तियाँ अगले आदेश तक प्राप्त होंगी।
इस संबंध में निलंबित मुखिया विजय सिंह, नवप्रभारी मुखिया मो. अबरार अंसारी, पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव, उप विकास आयुक्त चतरा समेत संबंधित सभी अधिकारियों को आधिकारिक सूचना भेज दी गई है। उपायुक्त कीर्तिश्री जी की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनप्रतिनिधि यदि अपनी मर्यादा से बाहर जाकर कार्य करेंगे, तो प्रशासन उन्हें बख्शेगा नहीं। यह निर्णय पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करता है।