राष्ट्रीय शान
रांची । झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों को खनन पट्टा दिये जाने और अलग-अलग जगहों पर सरकारी भूमि की बदोबस्ती करने के मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर फैसला सुना दिया है । अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीएम के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है । इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने अपना पक्ष रखा । इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी । हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की ।