सिमरिया चौक में कोटपा-2003 का सख्त अनुपालन के लिए जांच अभियान चलाया

तंबाकू उत्पाद का प्रचार-प्रसार पड़ेगा महंगा

चतरा । सिमरिया क्षेत्र अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4, 6ए, और 6बी के तहत एक विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कुल 35 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 7 दुकानदारों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इन दुकानों से आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना वसूला गया। वहीं, कुछ दुकानों के मालिकों को समझाकर छोड़ दिया गया।

जिला परामर्शी रश्मि दुबे ने जानकारी दी कि छापेमारी के दौरान पाया गया कि कई दुकानों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन पोस्टर लगाया गया था, जो कि कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। सभी दुकानों से ऐसे विज्ञापन पोस्टर हटवाए गए। साथ ही, कोटपा-2003 की धारा 6ए के तहत दुकानों पर यह सुनिश्चित किया गया कि ‘‘18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है’’ का पोस्टर लगाया जाए।

जिले में प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार जन-जागरूकता फैलाई जा रही है। सभी को यह जानकारी दी जा रही है कि अपनी दुकानों पर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पोस्टर न लगाएं तथा स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें। इस अवसर पर सिमरिया एसडीओ, सिमरिया थाना, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि रश्मि दुबे (जिला परामर्शी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम), और सोशल वर्कर शशि भूषण शास्त्री उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *